दिल्ली से आप विधायक सोमदत्त शर्मा को कोर्ट से मिली 6 माह की सजा

नई दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने बीते गुरूवार को एक मामले पर फैसला देते हुए सदर बाजार से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमदत्त शर्मा को 6 महीने की सजा सुनाते हुए बड़ा झटका दे दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इसी मामले में विधायक पर अतिरिक्त 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। जिसके बाद से ही दिल्ली की आप पार्टी के बीच हलचल का माहौल बना हुआ है।

कोर्ट ने मारपीट के मामले में सुनाई जेल और जुर्माने की सजा

जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली राउत एवेन्यू कोर्ट का ये फैसला साल 2015 में दिल्ली में लोगों से मारपीट के एक मामले में सुनवाई के बाद सामने आया। कोर्ट द्वारा सदर बाजार क्षेत्र से आप विधायक सोमदत्त को दिल्ली के एक शख्स को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराया गया, जिस पर अब सज़ा दी गई है। ये मामला जनवरी 2015 का बताया जा रहा है जहाँ गुलाबी बाग क्षेत्र में, विधायक सोमदत्त ने संजीव राणा नाम के एक शिकायत-कर्ता की उस वक़्त बेसबॉल के बैट से पिटाई की थी, जब वो आप के विधायक नहीं थे।

2015 में शख्स को बेसबॉल के बैट से किया था घायल

इस मामले में पुलिस से शिकायत करते हुए शिकायतकर्ता संजीव राणा ने बताया था कि जब वह अपने फ्लैट में था, तभी सोमदत्त करीब 50-60 लोगों के साथ उसके घर के मुख्य दरवाज़े पर पहुँचा और लगातार घंटी बजाने लगा था। राणा ने जब बार-बार घंटी बजाने का विरोध किया, तो इस बात से नाराज होकर सोमदत्त ने बेसबॉल के एक बैट से उसके पैर पर मारकर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था।

पुलिस ने मौके पर पहुँचकर बचाई थी राणा की जान

इसी मामले पर सुनवाई के दौरान राउत एवेन्यू कोर्ट में भी शिकायतकर्ता संजीव राणा ने बयान देते हुए कहा कि सोमदत्त के साथ आए लोग उसे खींचकर सड़क पर ले गए और उन्होंने उस पर लात-घूंसे बरसाए, जिसके बाद वह बेहोश हो गया। स्थिति को देखते हुए राणा के भाई ने ही पुलिस बुलाई और पीसीआर वैन मौके पर पहुँचकर उसे बाड़ा हिंदूराव अस्पताल लेकर गई थी।

सोमदत्त ने कोर्ट में दी थी अलग दलील

इसके अलावा वहीं मामले में दोषी विधायक सोमदत्त इस मामले में अपना कुछ और ही तर्क दे रहे थे। उन्होंने कोर्ट में बयान दिया था कि राजनीतिक दुश्मनी के कारण यह मामला दर्ज कराया गया है। संजीव राणा भाजपा का सदस्य है और वह उनका टिकट कटवाना चाहता था। वहीं इन आरोपों को दरकिनार करते हुए राणा का कहना था कि वह किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं। मामले के एक अन्य चश्मदीद गवाह सुनील ने भी संजीव के सभी आरोपों की कोर्ट में बयान देते हुए पुष्टि की थी। जिसके बाद ही अब कोर्ट ने मारपीट के इस मामले में उन्हें सजा सुनाई है।

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