बीते लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने कुछ ऐसे भाषण दिए जिस वजह से उनके खिलाफ देश के कुछ राज्यों में मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया गया। पटना में उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राहुल के एक भाषण से नाराज होकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया था। आज पटना के सिविल कोर्ट में पेशी के बाद राहुल को इस मामले में दोषी पाया गया जिसके बाद उन्हें बेल के लिए दस हज़ार की रकम भरनी पड़ी।
राहुल के इस बयान से नाराज़ होकर सुशील मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था
बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गाँधी ने अपने एक भाषण में कहा की “सभी मोदी चोर हैं “ हालाँकि उन्होनें ये बयान उद्योगपति नीरव मोदी के भगोड़े साबित होने पर दिया था लेकिन उनका लहजा आरोपात्मक था, जिससे मोदी टाइटल सभी लोगों को निशाना बनाया गया। अपनी एक रैली के दौरान उन्होनें इस बात को तूल देते हुए कहा की “आखिर सभी मोदी चोर क्यों होते हैं “, उनके इस भाषण से ही बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी काफी भड़क गए और उन्होनें राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया। सुशील मोदी ने उस वक़्त ये भी कहा था की राहुल गाँधी का ऐसा भाषण किसी आपराधिक कृत्य से कम नहीं है और इसके लिए उन्हें कोर्ट से सजा भी मिलनी चाहिए।
इससे पहले मुंबई की अदालत में भी हो चुकी है पेशी
कोंग्रेसी नेता राहुल गाँधी की मानहानि के केस में पटना से पहले बीते दिनों महाराष्ट्र के एक कोर्ट में भी पेशी हो चुकी है। मालूम हो की महाराष्ट्र में आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने राहुल गाँधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। आरएसएस कार्यकर्ता धृतिमान जोशी ने राहुल के एक बयान जिसमें उन्होनें मशहूर पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ बताया था के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। इसी बाबत बीते दिनों महाराष्ट्र के एक अदालत में राहुल गाँधी की पेशी हुई जहाँ उन्हें 15 हज़ार रूपये के मुचलके पर रिहा किया गया।