राम रहीम ने इस खास चीज के लिए माँगा पैरोल।

अपने ही आश्रम की 2 साध्वियों से रेप के मामले में हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह ने एक बार फिर जेल से पैरोल की मांग की है। बता दें कि गंभीर अपराध के चलते डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बीते 23 महीने से जेल में बंद है। ऐसे में वह लगातार अपने पैरोल की मांग करता रहा है। इसी कड़ी में उसने एक बार फिर इसकी मांग करते हुए आजीब-ओ-गरीब वजह दी है।

पैरोल की वजह सुनकर चौंका जेल प्रशासन

जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार राम रहीम ने खेती-बाड़ी के लिए सरकार से पैरोल मांगा है। इसी मामले को लेकर सुनारिया जेल अधीक्षक सुनील सांगवान ने सिरसा के डिप्टी कमिशनर अशोक गर्ग से रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से पूछा गया है कि क्या राम रहीम को इस वजह के चलते पैरोल देना उचित होगा या नहीं। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि इस बारे में जिला प्रशासन, रोहतक के कमिश्नर को एक सिफारिश पत्र भी भेज सकता है।

राम रहीम के वकील ने पत्र लिखकर की पैरोल की मांग

खबरों की माने तो राम रहीम के वकील ने सुनारिया जेल अधीक्षक को ख़ास तौर से चिट्ठी द्वारा पैरोल मांगी है। वकील की इसी चिट्ठी के बाद सिरसा के डिप्टी कमिशनर से मांगी गई रिपोर्ट में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की अदालत द्वारा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी करार दिए जाने के साथ ही दो अन्य मामलों का जिक्र किया गया है। ऐसे में सिरसा जिला प्रशासन को राम रहीम सिंह की पैरोल को लेकर अपनी ख़ास वजह के अंतर्गत सिफारिश देनी है।

गंभीर मामलों में दोषी पाए जाने के बाद मिली सज़ा

बता दें कि राम रहीम सिंह को दो गंभीर मामलो में दोषी करार करते हुए सजा सुनाई गई है। साल 2017 में दो साध्वियों से रेप के आरोप में वो सजा काट रहा है। इसके अलावा उस पर एक स्थानीय सांध्य दैनिक के संपादक राम चंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी सीबीआई अदालत द्वारा राम रहीम सिंह को दोषी ठहराया जा चुका है।

ऐसे में पैरोल की मांग पर सिरसा के डिप्टी कमिशनर गर्ग ने कहा कि सुनारिया जेल के अधीक्षक द्वारा पत्र भेजा गया है। जिस पर जेल के सभी मैनुअल को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी।

कई बार कर चुका है राम रहीम पैरोल की मांग

ग़ौरतलब है कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब राम रहीम सिंह ने पैरोल मांगी हो, इससे पहले भी वह अपनी मुंह बोली बेटी गुरांश की शादी में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट से राम रहीम के लिए 4 दिन की पैरोल मांग चुका है। जिस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने उसपर लगाए गए दोषों की गंभीरता को देखते हुए उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था।

हालांकि हाईकोर्ट ने राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समारोह में  शामिल होने की अनुमति दी थी। इससे पहले भी राम रहीम कई बार हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए अपने लिए जमानत की मांग करता रहा है। जिस पर उसे हाईकोर्ट से हमेशा निराशा ही हाथ लगी।

ऐसे में इस बार उसने पैरोल की मांग करते हुए जो खेती-बाड़ी करने की वजह बताई है वो बेहद अजीबो-गरीब प्रतीत हो रही है। अब देखना होगा कि उसकी यह याचिका खारिज होती है या मांग कबूल होती है।